यदि कोई पेंशनभोगी दूसरे देश में जाता है ..

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यदि कोई पेंशनभोगी दूसरे देश में जाता है ..

️प्रश्न;
यदि कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति स्थायी निवास के लिए दूसरे देश में जा रहा है तो उसकी पेंशन का क्या होगा?

️उत्तर;
02.12.2004 के कानून के अनुसार, यदि कोई नागरिक स्थायी निवास के लिए उज्बेकिस्तान छोड़ता है, तो व्यक्तिगत बचत खाते में जमा धन का भुगतान एकमुश्त किया जाता है।

✏️अर्थात् ऐसी स्थिति में उसे भविष्य में मिलने वाली पेंशन का भुगतान तत्काल अग्रिम रूप से किया जायेगा।

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