परिवारों में बच्चों की परवरिश की प्रक्रिया

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सरकारी निर्णय द्वारा पारिवारिक बाल गृहों पर विनियमन (सं. 451, 16.08.2022) की पुष्टि की

विनियमों के अनुसार, जिला (शहर) मेयर के निर्णय से परिवार अनाथालय की स्थापना की जाती है।

जो लोग अपने बच्चों को पारिवारिक शिक्षा में ले जाना चाहते हैं, वे होकिम में आवेदन करते हैं।

इस मामले में, 35 से 60 वर्ष के बीच के विवाहित नागरिकों के आश्रित माता-पिता हो सकते हैं।

➡️ जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को पारिवारिक शिक्षा के लिए दिया जाता है।

️ 10 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों को उनकी सहमति से ही परिवार के अनाथालय में भेजा जा सकता है।

कम से कम 3, लेकिन 3 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चों को पालन-पोषण के लिए पारिवारिक अनाथालय में नहीं दिया जाता है।

परिवार के अनाथालयों में पालक बच्चों के रहने का खर्च राज्य के बजट से कवर किया जाता है।

प्रत्येक पालक बच्चे के जीवनयापन व्यय के लिए 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए BHM (5 मिलियन soums) का 1,5 गुना और 8-18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए BHM (7 मिलियन soums) का 2,1 गुना मासिक आवंटित किया जाता है।

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