क्या पढ़ाई को स्थानांतरित करने और फिर से शुरू करने पर शिक्षा के रूप को बदलना संभव है?

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क्या पढ़ाई को स्थानांतरित करने और फिर से शुरू करने पर शिक्षा के रूप को बदलना संभव है?

सरकार के निर्णय (20.06.2017 संख्या 393) के अनुसार, निम्नलिखित परिस्थितियाँ एक नागरिक के स्थानांतरण और अध्ययन को फिर से शुरू करने के आवेदन को अस्वीकार करने के लिए आधार हैं:

➖शाम (शिफ्ट) शिक्षा से बाह्य (विशेष बाह्य) शिक्षा और शिक्षा के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शाम (शिफ्ट) शिक्षा;

➖अंशकालिक (विशेष अंश-कालिक) शिक्षा से पूर्णकालिक शिक्षा और शिक्षा के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अंशकालिक (विशेष अंश-कालिक) शिक्षा;

➖शिक्षा के एक रूप से विशेष बाह्य शिक्षा के रूप में और विशेष बाह्य शिक्षा के एक रूप से शिक्षा के दूसरे रूप में।

अतः उपरोक्त स्थितियों में स्थानांतरण अथवा पढ़ाई पुनः प्रारम्भ करने के लिए आवेदन करने वालों का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। ऐसे में शिक्षा का स्वरूप बदलना संभव नहीं है।

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